तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिनेमा शो में नाबालिगों की लेट-नाइट एंट्री पर लगाई रोक, सरकार को सख्त नियम बनाने के निर्देश

तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिनेमा शो में नाबालिगों की लेट-नाइट एंट्री पर लगाई रोक, सरकार को सख्त नियम बनाने के निर्देश मार्च, 14 2025

तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 28 जनवरी 2025 को जारी इस आदेश में, सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद बच्चों के सिनेमा शो में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करे।

यह आदेश कथित रूप से टिकटों की बढ़ी कीमतों और लेट-नाइट शो की वजह से दायर याचिकाओं के संदर्भ में आया है, जिसमें कुछ लोकप्रिय फिल्मों जैसे *गेम चेंजर* और *पुष्पा 2* के प्रदर्शन भी शामिल हैं। हाई कोर्ट ने एपी सिनेमा (नियमन) नियमावली 1970 के लाइसेंस शर्त 12(43) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि आरंभिक और देर रात के स्क्रीनिंग की समय सीमा पहले से ही निर्धारित की गई है।

यह फैसला दिसंबर 2024 में संध्या थियेटर में एक लाभार्थ शो के दौरान हुए एक दुखद घटना से प्रभावित था, जिसमें भगदड़ मचने के कारण एक बच्चे को चोटें आईं और उसकी मां की मौत हो गई थी। इस घटना ने जनता के हित के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए अदालत को बाध्य किया।

हालांकि, इस फैसले का मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स ने कड़े शब्दों में विरोध किया, उनका कहना था कि इन प्रतिबंधों के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनके विरोध के बाद, 1 मार्च 2025 को, अदालत ने अपने आदेश को अस्थायी रूप से संशोधित किया, जिससे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सभी शो में जा सके, जब तक कि सरकार अपनी ओर से ठोस निर्णय नहीं ले लेती। अगले आदेश की सुनवाई 17 मार्च 2025 के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें आगे की रणनीति स्पष्ट हो सकेगी।

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